बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, 1 जून से आ रहा है नया नियम
नोएडा प्रशासन ने बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल देने पर रोक लगा दी है. यह नियम 1 जून से लागू होगा.
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत टू-व्हीलर चालक तथा सवारी द्वारा किसी भी टू-व्हीलर पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना जरूरी है. (प्रतीकात्मक चित्र)
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत टू-व्हीलर चालक तथा सवारी द्वारा किसी भी टू-व्हीलर पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना जरूरी है. (प्रतीकात्मक चित्र)
सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से उत्तर प्रदेश के नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने ट्रेफिक नियमों में कुछ सख्ताई की है. स्थानीय प्रशासन ने बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल देने पर रोक लगा दी है. यह नियम 1 जून से लागू होगा. नए नियम के लिए जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों और संबंधित विभाग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नए नियम के लागू होने से पहले 5 दिन का जागरुकता अभियान चलाया जाएगा.
जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के साथ मंगलवार को एक बैठक की और बैठक में नए नियम के बारे में सभी को अवगत करा दिया गया. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि एक जून से नए नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए.
पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे जरूरी
डीएम बृजेश नारायण सिंह ने बैठक में पेट्रोल पंप संचालकों से कहा कि वे अपने-अपने पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवां लें ताकि बिना हेलमेट पहने पेट्रोल लेने के लिए आने वाले लोगों की तस्वीर ली जा सके. और किसी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी कैमरे में दर्ज फुटेज की मदद ली जा सके.
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5 दिन का जागरुकता अभियान
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि हेलमेट पहनने को लेकर पूरे जनपद में 5 दिन का जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान में सड़क दुर्घटनाओं के बारे लोगों को बताया जाएगा और हेलमेट पहनने के फायदों के बारे में अवगत कराया जाएगा. जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा मौत बिना हेलमेट वालों की होती है.
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत टू-व्हीलर चालक तथा सवारी द्वारा किसी भी टू-व्हीलर पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना जरूरी है. दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा 188 के तहत एक अपराध है और धारा के उल्लंघन पर 6 माह तक की कैद हो सकती है.
10:52 AM IST